छत्तीसगढ़

राज्य उपभोक्ता आयोग: मॉल में पार्किंग शुल्क वसूलना अनुचित व्यापार व्यवहार और सेवा में कमी

राज्य उपभोक्ता आयोग ने मॉल में उपभोक्ताओं से पार्किंग शुल्क वसूलने को अनुचित व्यापार व्यवहार और सेवा में कमी माना है।

आयोग ने यह व्यवस्था दी है कि मॉल में उपभोक्ताओं से पार्किंग शुल्क वसूलना अनुचित व्यापार व्यवहार की श्रेणी में आता है।

आयोग के अनुसार, इस तरह का शुल्क वसूलना सेवा में कमी भी है।

यह निर्णय मॉल में पार्किंग शुल्क वसूलने के मामले में आया है।

राज्य उपभोक्ता आयोग ने उपभोक्ताओं से पार्किंग शुल्क वसूलने के मामले में यह पक्ष रखा है कि यह अनुचित व्यापार व्यवहार है।

आयोग ने इसे सेवा में कमी मानते हुए यह स्पष्ट किया है कि मॉल में पार्किंग शुल्क वसूलना उपभोक्ता हितों के अनुरूप नहीं है।

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