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चक्रधर नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और डराने-धमकाने वाले आरोपी को न्यायालय ने कड़ी सजा सुनाई है। पॉक्सो न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र साहू ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी शिशुपाल सेठ (21 वर्ष) को दोषी पाया और उसे 20 साल के सश्रम कारावास सहित 6 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इस मामले में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने पैरवी की।
घटनाक्रम के अनुसार, पीड़िता अपनी वृद्ध दादी के साथ रहती है। आरोपी शिशुपाल सेठ जनवरी 2022 से ही पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। पीड़िता ने बताया कि जब वह एक रात घर से बाहर निकली थी, तब आरोपी ने उसे खेत में ले जाकर चाकू की नोंक पर डराया और पहली बार उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी उसे लगातार डरा-धमकाकर खेत बुलाता रहा और जबरन संबंध बनाता रहा। उसने पीड़िता को धमकी दी थी कि यदि उसने इस बारे में किसी को बताया, तो वह उसके पूरे परिवार को जान से मार डालेगा।
शिशुपाल की हरकतों से तंग आकर पीड़िता ने न्याय की उम्मीद में आरोपी के माता-पिता और बड़े भाई से शिकायत की थी। परंतु, आरोपी के परिजनों ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और उल्टा पीड़िता को ही डांटकर वहां से भगा दिया। परिजनों से सहयोग न मिलने और आरोपी के बढ़ते अत्याचारों से परेशान होकर अंततः पीड़िता ने 11 जून 2025 को चक्रधर नगर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार किया गया।
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