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बिलासपुर में शिक्षित बेरोजगारों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए अब 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। इस योजना के तहत, बैंकों की ओर से स्वीकृत परियोजनाओं पर 35 प्रतिशत तक का अनुदान भी मिलेगा।
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यह सुविधा खादी ग्रामोद्योग विभाग की ओर से शुरू किए गए ‘मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम’ के अंतर्गत प्रदान की जा रही है। जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण प्रदान करता है।
इस योजना में अधिकतम 3 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। जबकि सेवा क्षेत्र के लिए यह राशि 1 लाख रुपए तक होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के हितग्राही व्यक्तिगत या समूह में ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
ये दस्तावेज लगेंगे
आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 8वीं कक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी से सत्यापित जाति व निवास प्रमाण पत्र, सरपंच या नगर पंचायत अध्यक्ष से प्रमाणित अनापत्ति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, दो पासपोर्ट आकार के फोटो और प्रोजेक्ट रिपोर्ट आवश्यक हैं। सभी दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ विभाग में जमा किए जाएंगे। इसके बाद आवेदन को स्वीकृति के लिए संबंधित बैंक को भेजा जाएगा।
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