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सरगुजा में एक महिला को 13 लाख रुपये देकर सूदखोर गैंग ने उससे 10 प्रतिशत मासिक दर पर ब्याज मांगते हुए 30 लाख रुपये वापस मांगा। इसकी शिकायत महिला ने गांधीनगर थाने में दर्ज कराई। महिला की शिकायत के बाद सूदखोर गैंग ने फर्जी एग्रीमेंट बनाकर पुलिस के समक्ष
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जानकारी के मुताबिक, नावापारा अंबिकापुर निवासी अलका सिंह ने जुलाई 2025 में गांधीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसने जान पहचान की महिला अनुपमा सिंह से उधार में 13 लाख रूपये लिया था। उसे 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर पैसे वापस करने के लिए कहा था। उसने 11 लाख 82 हजार रुपये वापस कर दिया। तब अनुपमा सिंह ने 10 प्रतिशत मासिक की दर से कुल 30 लाख रुपये वापस मांगा। अनुपमा सिंह के साथ उसके साथी अलका सिंह को धमकाने लगे एवं प्रताड़ित करने लगे।
FIR दर्ज कराई तो बनाया फर्जी एग्रीमेंट मामले में गांधीनगर पुलिस ने धारा 296 एवं छत्तीसगढ़ ऋणियों का संरक्षण अधिनियम की धारा 4 के तहत पुलिस ने अपराध दर्ज किया। एफआईआर दर्ज होने के बाद अनुपमा सिंह ने पुलिस के समक्ष अलका सिंह के द्वारा खरीदे गए स्टांप में बनाया गया एग्रीमेंट पेश किया, जिसमें उल्लेख किया गया था कि उसने 30 लाख रुपये उधार लिए हैं।
पुलिस ने एग्रीमेंट की जांच की तो पता चला कि यह एग्रीमेंट फर्जी है। अलका सिंह से 06 जनवरी 2025 को एक 50 रुपये का स्टांप खरीदवाकर उसे अनुपमा सिंह ने ले लिया था और उसमें अलका सिंह की अनुपस्थिति में फर्जी एग्रीमेंट वकील पंकज चौधरी सहित अन्य ने तैयार किया था।
सूदखोरी के लिए गिरोह बना वसूली पुलिस जांच में पता चला कि सूदखोरी के लिए गैंग बनाकर आरोपियों द्वारा वसूली की जा रही थी। सूदखोरी के लिए अनुपमा सिंह ने स्वयं का 06 लाख, अपने परिचित अनुज सिंह का 04 लाख, पंकज चौधरी से 10 लाख रूपये तथा भक्कू राम मुंडा भाथूपारा से 3 लाख रुपये एवं अन्य से 3 लाख रूपये जमा किए थे। सभी का पैसा मासिक 10 प्रतिशत ब्याज पर दिया जा रहा था। इसी में से अलका सिंह को भी 13 लाख रुपये दिए गए थे।
आरोपियों ने 13 लाख रूपये अल्का सिंह को उधार दिया था। बतौर गांरटी उन्होंने तीन चेक हस्ताक्षर करा कर ले लिया था। प्रत्येक चेकों में उन्होंने 10 लाख रुपये की रकम भर दी थी। इसकी पुष्टि के लिए स्टांप पेपर खरीदवाकर फर्जी तरीके से एग्रीमेंट तैयार कराया।
वकील सहित चार आरोपी गिरफ्तार मामले में जांच के बाद धारा 61 (ख) 318 (4) 338, 339.3 (5) BNS जोड़ा गया। मामले में पुलिस ने आरोपी अनुपमा सिंह (45 वर्ष) निवासी पटपरिया, अधिवक्ता पंकज चौधरी (45 वर्ष) दर्रीपारा, भक्कु राम मुंडा (40 वर्ष) दर्रीपारा और अनुज सिंह (43 वर्ष) निवासी मायापुर को गिरफ्तार किया। गांधीनगर थाना प्रभारी प्रदीप जायसवाल ने बताया कि आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।
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