रिश्तेदार ने 4 साल के मासूम को शराब पिलाकर मारा, अंग बेचने की थी तैयारी

जशपुर जिले के सन्ना थाना क्षेत्र में एक 4-5 वर्षीय मासूम बालक जितेंद्र राम की नृशंस हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी बासुदेव उर्फ टंगनू (27 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने कथित तौर पर सोशल मीडिया पर अधिक पैसा कमाने के तरीके तलाशते हुए बच्चे के शरीर के अंग निकालकर बेचने के इरादे से इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। आरोपी ने बालक को बहला-फुसलाकर शराब पिलाई, नशे में सो जाने पर चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी और फिर उसके शरीर से अंग निकालने का प्रयास किया।

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना सन्ना क्षेत्रांतर्गत ग्राम लोढ़ेनापाठ महुआ निवासी रामजीत राम (36 वर्ष) ने 7 नवंबर 2026 को थाना सन्ना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका 4-5 वर्षीय पुत्र जितेंद्र राम 5 नवंबर 2026 से लापता है। रामजीत राम ने बताया कि वह करीब 1 वर्ष पूर्व अपने परिवार के साथ मजदूरी करने ग्राम सन्ना आया था और आमटचुआ नदी डेम के पास बनी झोपड़ी में रहता था। ग्राम गोर्रापाठ निवासी बासुदेव उर्फ टंगनू, जो रिश्ते में रामजीत राम का ममेरा भाई है, का उनके घर आना-जाना था।
प्रार्थी की रिपोर्ट के अनुसार, 5 नवंबर 2026 को सुबह करीब 09:00 बजे आरोपी बासुदेव उर्फ टंगनू रामजीत राम के घर के पास आया और उसे तथा एक अन्य परिचित व्यक्ति को अपने साथ शराब पीने के लिए ले गया। शराब पीने के बाद रामजीत राम और अन्य व्यक्ति बस स्टैंड की ओर चले गए, जबकि आरोपी अपनी झोपड़ी की ओर चला गया। बाद में जब रामजीत राम अपनी झोपड़ी वापस आया तो उसका पुत्र जितेंद्र वहां नहीं मिला। तलाश करने पर एक व्यक्ति ने बताया कि उसने जितेंद्र को बासुदेव के साथ एक व्यक्ति के खेत की झोपड़ी की ओर जाते देखा था।

7 नवंबर 2026 की सुबह रामजीत राम अपने परिजनों के साथ पुनः बालक की तलाश करते हुए सन्ना गांव के एक व्यक्ति के खेत की ओर गया। इसी दौरान गांव के ही एक व्यक्ति के खेत में मक्का बाड़ी की मेड़ के पास पानी से भरे गड्ढे में बोरी के अंदर कंबल एवं गोदरी में लिपटा हुआ बालक का शव मिट्टी से हल्का दबा हुआ मिला। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सन्ना में अपराध क्रमांक 88/2026 धारा 137(1)(बी), 103(1), 238(ए) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जशपुर पुलिस द्वारा तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य संकलित किए गए। संदेही आरोपी बासुदेव उर्फ टंगनू (27 वर्ष), निवासी ग्राम चलनी गोर्रापाठ, थाना सन्ना को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह करीब 1 वर्ष पूर्व मजदूरी करने ग्राम सन्ना आया था और एक व्यक्ति के खेत में साग-सब्जी की फसल उगाने का काम करता था तथा वहीं खेत में बनी झोपड़ी में रहता था।
आरोपी ने खुलासा किया कि मजदूरी से मिलने वाली राशि से वह संतुष्ट नहीं था और अधिक पैसा कमाना चाहता था। इसके लिए वह सोशल मीडिया पर पैसे कमाने के विभिन्न तरीकों के बारे में जानकारी देखता रहता था। इसी दौरान उसके मन में छोटे बच्चों के शरीर के अंग निकालकर बेचने के माध्यम से पैसा कमाने का विचार आया। आरोपी ने मासूम बालक को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाकर शराब पिलाई तथा उसके नशे में सो जाने पर चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने मृतक के सीने एवं पेट को काटकर किडनी, फेफड़ा एवं आंख निकालने की बात अपने मेमोरेंडम कथन में बताई।
हत्या के बाद आरोपी ने मृतक के शरीर से निकाले गए अंगों को प्लास्टिक की बाल्टी में रखा तथा शव को कंबल एवं गोधड़ी में लपेटकर बोरी में भर खेत के गड्ढे में मिट्टी से दबा दिया था। पुलिस द्वारा आरोपी की निशानदेही पर मृतक बालक का शव, हत्या में प्रयुक्त चाकू, फावड़ा, प्लास्टिक की बाल्टी में रखे मृतक के शरीर से निकाले गए अंग एवं आरोपी का मोबाइल फोन बरामद कर जब्त किया गया। पुलिस ने मृतक बालक के शव का विधिवत पंचनामा तैयार कर डॉक्टर से पोस्टमार्टम कराया।



