छत्तीसगढ़

हाई कोर्ट ने महंत राम आशीष दास की याचिका खारिज की

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने रायपुर के पुरानी बस्ती स्थित श्री ठाकुर रामचंद्रजी स्वामी जैतूसव मठ की जमीनों के राजस्व रिकॉर्ड में कलेक्टर का नाम हटाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है।

यह याचिका महंत राम आशीष दास ने दायर की थी। याचिका में मठ की जमीनों के राजस्व रिकॉर्ड से कलेक्टर का नाम हटाने की मांग की गई थी।

मामले की सुनवाई छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की एकलपीठ में जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल के समक्ष हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया।

याचिका में जिस मठ का उल्लेख किया गया है, वह रायपुर के पुरानी बस्ती स्थित श्री ठाकुर रामचंद्रजी स्वामी जैतूसव मठ है। याचिका इस मठ की जमीनों के राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित थी।

अदालत ने याचिका खारिज करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में कलेक्टर का नाम हटाने की मांग को स्वीकार नहीं किया। इस आदेश के साथ ही इस मामले में एकलपीठ की कार्यवाही का निष्कर्ष हुआ।

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