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Home » Chhattisgarh Bilaspur- High Court dismisses petition in Naxalite encounter case | हाईकोर्ट ने की नक्सली एनकाउंटर मामले में याचिका खारिज: NHRC की प्रक्रिया को सही पाया, माओवादी के बेटे ने की थी SIT जांच-मुआवजे की मांग – Bilaspur (Chhattisgarh) News
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Chhattisgarh Bilaspur- High Court dismisses petition in Naxalite encounter case | हाईकोर्ट ने की नक्सली एनकाउंटर मामले में याचिका खारिज: NHRC की प्रक्रिया को सही पाया, माओवादी के बेटे ने की थी SIT जांच-मुआवजे की मांग – Bilaspur (Chhattisgarh) News

By adminOctober 16, 2025No Comments2 Mins Read
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ये तस्वीर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की है। (फाइल फोटो)

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से नक्सली एनकाउंटर मामले में राज्य शासन को बड़ी राहत मिली है। मृतक नक्सली के बेटे की ओर से दायर फर्जी एनकाउंटर याचिका को खारिज कर दिया गया है। यह फैसला चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने सुनाया है।

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जानकारी के मुताबिक, नारायणपुर जिले में 23 सितंबर 2025 को एनकाउंटर हुआ था। इस मुठभेड़ में रामचंद्र रेड्डी मारा गया था। रामचंद्र रेड्डी के बेटे ने इसे पुलिस कस्टडी में की गई हत्या बताते हुए सीबीआई या SIT जांच और मुआवजे की मांग की थी और हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

डिवीजन बेंच ने सुरक्षित फैसला सुनाया

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने एक दिन पहले सुरक्षित रखे गए फैसले को सुनाते हुए कहा कि शासन के तर्क और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की प्रक्रिया पूरी तरह उचित है। कोर्ट ने शासन के जवाब को संतोषजनक मानते हुए याचिका को खारिज कर दिया है और कहा कि इस मामले में अलग से किसी जांच या मुआवजे की आवश्यकता नहीं है।

एक करोड़ का इनामी नक्सली था भास्कर

बता दें कि इस मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने दो कथित नक्सलियों को ढेर कर दिया था। मौके से 303 राइफल, अन्य हथियार, विस्फोटक सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की गई थीं। सुरक्षाबलों के अनुसार, इस कार्रवाई में प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) का वरिष्ठ नेता और केंद्रीय समिति सदस्य मोडेम बालकृष्ण उर्फ भास्कर भी शामिल था, जिस पर एक करोड़ रुपए का इनाम घोषित था।



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