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छत्तीसगढ़ में बिना रेरा रजिस्ट्रेशन प्लाट बेचने पर सालासार विहार के प्रमोटर पर 25 लाख रुपये का जुर्माना — जानिए क्या हुआ

भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के अंतर्गत निर्धारित श्रेणी की रियल एस्टेट परियोजनाओं का रेरा में पंजीयन कराना अनिवार्य है।

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