![]()
बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में धान खरीदी में लापरवाही करने वाले 2 पटवारियों को निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर ने यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के उल्लंघन के आधार पर की है।
.
जानकारी के अनुसार, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रामानुजगंज के प्रतिवेदन के आधार पर तहसील रामानुजगंज के पटवारी विजय यादव को तत्काल प्रभाव से ससपेंड किया गया है।
उन पर धान खरीदी वर्ष 2025-26 और निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने का आरोप है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय शंकरगढ़ निर्धारित किया गया है और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
इसी प्रकार, तहसील रामचन्द्रपुर के पटवारी बंधन राम को भी धान खरीदी कार्य में लापरवाही के आरोप में निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय कुसमी नियत किया गया है। उन्हें भी नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
लापरवाही में प्रशासन का सख्त रुख
कलेक्टर ने जारी आदेश में स्पष्ट किया है कि संबंधित कर्मचारियों का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 (1), (2) एवं (3) के विपरीत पाया गया है। इसके चलते छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के अंतर्गत यह कार्रवाई की गई है।
बता दें कि धान खरीदी और निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में लापरवाही को लेकर प्रशासन सख्त रुख अपनाए हुए है। भविष्य में भी इस प्रकार की अनियमितताओं पर और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
<
