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Home » सरगुजा में 24 डिसमिल जमीन का सौदा,3.17 एकड़ की रजिस्ट्री:करोड़ों रुपये की जमीन का धोखे से कराया नामांतरण,भू-माफियाओं के खिलाफ शिकायत कलेक्टर से
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सरगुजा में 24 डिसमिल जमीन का सौदा,3.17 एकड़ की रजिस्ट्री:करोड़ों रुपये की जमीन का धोखे से कराया नामांतरण,भू-माफियाओं के खिलाफ शिकायत कलेक्टर से

By adminMay 18, 2026No Comments2 Mins Read
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सरगुजा जिले के भिट्ठीकला की 24 डिसमिल जमीन का सौदा कर भू माफियाओं ने 3.17 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री करा ली। जब भू-स्वामि महिला की पूरी जमीन रायपुर निवासी एक महिला के नाम नामांतरित हो गई तो परिजनों के साथ ग्रामीणों ने कलेक्टोरेट पहुंचकर शिकायत सरगुजा कलेक्टर से की है। मामले में कलेक्टर ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जानकारी के मुताबिक, अंबिकापुर ब्लॉक के भिट्टीकला निवासी सावित्री यादव (68 वर्ष) की कुल 3.17 एकड़ जमीन भिट्ठीकला में थी। इसमें से 24 डिसमिल जमीन बेचने का सौदा सावित्री यादव एवं उसके बेटों ने किया था। 24 डिसमिल जमीन की बिक्री के लिए पटवारी ने प्रतिवेदन भी तैयार किया। पूरी जमीन की रजिस्ट्री, परिवार को धमकी
सावित्री यादव एवं उसके पुत्र आनंद यादव ने बताया कि एक जमीन दलाल डोमन राजवाड़े के माध्यम से 24 डिसमिल जमीन बेचने का सौदा 72 लाख रुपये में किया गया था। 24 डिसमिल जमीन की बिक्री के लिए पटवारी ने प्रतिवेदन तैयार किया और चौहद्दी भी बनाई थी। 14 मई 2026 को जमीन की रजिस्ट्री रायपुर निवासी पुष्प अग्रवाल पति अनिल अग्रवाल के नाम से की गई। शुक्रवार को शाम को ऑनलाइन रिकार्ड में पता चला कि सावित्री यादव के नाम पर दर्ज पूरी 3.17 एकड़ जमीन पुष्प अग्रवाल के नाम दर्ज हो गई है। सावित्री यादव एवं परिवार का कहना है कि उनकी जमीन की वास्तविक कीमत 5 करोड़ रुपये से अधिक है। भू माफिया अब उसके परिवार को धमकी दे रहे हैं। परिवार ने शिकायत में कहा है कि धोखे से कराई गई इस रजिस्ट्री में जमीन दलाल, क्रेता, पंजीयक, सहित अन्य लोग शामिल हैं। कलेक्टोरेट पहुंच सौंपा ज्ञापन, जांच का भरोसा
मामले की शिकायत को लेकर करीब 80 ग्रामीण कलेक्टोरेट पहुुंचे। कलेक्टर से शिकायत कर मामले की जांच करने तथा रजिस्ट्री निरस्त करने की मांग की गई है। शिकायत बिचौलिये डोमन राजवाड़े, भूमि क्रेता अनिल अग्रवाल, उसकी पत्नी पुष्प अग्रवाल सहित छह लोगों के खिलाफ की गई है। मामले में सरगुजा कलेक्टर अजीत वसंत ने बताया कि शिकायत प्राप्त हुई है। रजिस्ट्री को निरस्त करने का अधिकार सिविल कोर्ट के पास होता है, इसलिए पीड़िता को सिविल कोर्ट में आवेदन करना होगा। नामांतरण से संबंधित मामले में अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) के न्यायालय में अपील की जा सकती है। यदि नामांतरण प्रक्रिया में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो एसडीएम द्वारा नामांतरण निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।



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