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छत्तीसगढ़ के धमतरी में नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी गजेंद्र कुमार विश्वकर्मा को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने उस पर 3000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह मामला धमतरी जिले के मगरलोड थाना में पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। न्यायालय ने आरोपी गजेंद्र कुमार विश्वकर्मा (27), पिता मानसिंग विश्वकर्मा, निवासी ग्राम भरदा, थाना मगरलोड, जिला धमतरी को दोषी पाया। जांच अधिकारी सम्मानित किया जाएगा इस मामले में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलिस अधीक्षक, द्वारा जांच अधिकारी को नगद पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। जिससे अन्य अधिकारी-कर्मचारियों को भी उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रेरणा मिलेगी।
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