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Home » जांजगीर-चांपा डबल मर्डर-लूट में मुख्य आरोपी को 4 बार उम्रकैद:दो अन्य को 3-3 बार आजीवन कारावास, कोर्ट ने सुनाया फैसला
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जांजगीर-चांपा डबल मर्डर-लूट में मुख्य आरोपी को 4 बार उम्रकैद:दो अन्य को 3-3 बार आजीवन कारावास, कोर्ट ने सुनाया फैसला

By adminApril 24, 2026No Comments2 Mins Read
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जांजगीर-चांपा जिले के ग्राम सिवनी में हुए डबल मर्डर और लूट कांड में प्रधान सत्र न्यायाधीश जयदीप गर्ग ने मुख्य आरोपी सहित तीन दोषियों को सजा सुनाई है। मुख्य आरोपी को चार बार आजीवन कारावास जबकि दो अन्य आरोपियों को तीन-तीन बार आजीवन कारावास की सजा दी गई है। न्यायालय ने सभी पर अर्थदंड भी लगाया है। यह मामला 4 नवंबर 2023 की रात का है। सिवनी स्थित शराब दुकान में सुरक्षा गार्ड यदुनंदन पटेल और जयकुमार सूर्यवंशी ड्यूटी पर तैनात थे। आरोपियों ने लूटपाट के इरादे से दुकान में घुसकर दोनों गार्डों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। आरोपियों ने षड्यंत्र रचाया था घटना की सूचना 5 नवंबर को मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य सबूत जुटाए गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पूरी की और आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक संदीप सिंह बनाफर ने न्यायालय को बताया कि आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से आपराधिक षड्यंत्र रचा था। उन्होंने शराब दुकान में घुसकर लूटपाट की और विरोध करने पर दोनों सुरक्षाकर्मियों की हत्या कर दी। इन धाराओं में कार्रवाई सबूतों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी शिवशंकर चौहान उर्फ मुन्ना को दोषी पाया। उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दो बार आजीवन कारावास, धारा 397 के तहत एक बार आजीवन कारावास और धारा 460 के तहत एक अतिरिक्त आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इस प्रकार, उसे कुल चार बार आजीवन कारावास और प्रत्येक धारा में 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड दिया गया। ३ बार आजीवन कारावास की सजा सह-आरोपी कृष्णा सहिस को धारा 302 के तहत दो बार आजीवन कारावास और धारा 397 के तहत एक बार आजीवन कारावास, कुल तीन बार उम्रकैद की सजा सुनाई गई। इसी तरह, महिला आरोपी मंगली बाई उर्फ माला सहिस को भी धारा 302 के तहत दो बार और धारा 397 के तहत एक बार आजीवन कारावास की सजा के साथ अर्थदंड से दंडित किया गया। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि आरोपी अर्थदंड की राशि जमा नहीं करते हैं, तो उन्हें प्रत्येक अपराध के लिए अतिरिक्त 6-6 माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा।



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