भास्कर न्यूज | बालोद जिला उपभोक्ता आयोग ने हिरवानी ई-व्हीकल्स एवं ओकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को 45 दिन में परिवादी भुजबल कुमार को 10 हजार मानसिक क्षति एवं 5 हजार वाद व्यय देने का आदेश दिया। इसके अलावा परिवाद प्रस्तुति दिनांक से नवंबर 2025 तक अंतिम अपनाएगी तक 6 प्रतिशत ब्याज देने आदेश पारित किया। सदस्य इन्दरचंद राकेचा के अनुसार परिवादी ने अक्टूबर 2022 में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा था। वारंटी अवधि में बैटरी खराब हो गई। खरीदी के 22 दिन बाद नवंबर 2022 में गाड़ी बंद हो गया। इसके बाद कई बार यह सिलसिला चलता रहा। विरोधी पक्षकार ने बैटरी में खराबी एवं सर्विस के लिए कंपनी भेजा जाना, वाहन तीसरी बार बंद होना स्वीकार किया है।
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