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महासमुंद जिले में गांजा तस्करी के एक मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को 15-15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर 1-1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह फैसला सिंघोड़ा थाना क्षेत्र में दर्ज 23 किलो गांजा तस्करी के मामले में आया है। जानकारी के अनुसार, सिंघोड़ा थाना पुलिस ने पूर्व में इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उनके पास से लगभग 23 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया था। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जरूरी सबूत जुटाए और जांच की। इसके बाद आरोप पत्र बनाकर अदालत में पेश किया गया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किए गए सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी पाया गया। इसी के परिणामस्वरूप उन्हें यह कठोर सजा सुनाई गई। महासमुंद पुलिस द्वारा जिले में नशे के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नशे के अवैध कारोबार को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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