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रायपुर जिले के आरंग थाना क्षेत्र में 4 वर्षीय बच्ची से उसके ही 23 साल के चचरे भाई ने दुष्कर्म किया। इस मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते 20 साल की कैद सुनाई है। फैसला अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ फास्ट ट्रैक विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) रायपुर गिरीश कुमार मंडावी की अदालत ने सुनाया। अभियोजन के अनुसार, पीड़िता की मां ने 29 जुलाई 2025 को थाना आरंग में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि 27 जुलाई 2025 को दोपहर करीब 1:30 बजे आरोपी, जो रिश्ते में बच्ची का भाई लगता है, उसे करौंदा खिलाने के बहाने अपने साथ ले गया। कुछ देर बाद बच्ची घर लौटी और पेशाब करते समय दर्द से रोने लगी। मां के पूछने पर बच्ची ने बताया कि आरोपी उसे खाना बनाने वाले कमरे में ले गया था। वहां उसने बच्ची के कपड़े उतारकर उसके साथ दुष्कर्म किया।शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। जांच के दौरान पुलिस ने पीड़िता और उसकी मां के बयान दर्ज किए। बच्ची के पहने हुए कपड़े जब्त कर मेडिकल परीक्षण कराया गया। कोर्ट ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को सजा सुनाई।
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