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सरगुजा जिले के जिला मजिस्ट्रेट ने आदतन बदमाश अंश पंडित के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) 1980 के तहत सख्त कार्रवाई की है। उसे सेंट्रल जेल अंबिकापुर में रखा जाएगा। इससे पहले भी अंश पंडित के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की जा चुकी है।
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जानकारी के अनुसार, पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल ने आदतन अपराधी जय आदित्य तिवारी उर्फ अंश पंडित (21) पिता बाबा पंडित निवासी जरहागढ़ अंबिकापुर के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3(2) के तहत कार्रवाई की अनुशंसा की थी। प्रकरण की जांच के बाद जिला मजिस्ट्रेट विलास भोस्कर ने अनुशंसा को स्वीकार किया है।
दो महीने पहले हुई थी गिरफ्तारी
अंश पंडित के खिलाफ पहले भी जिला बदर की कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन उसके व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया। दो महीने पहले उसने अपने साथियों के साथ बौरीपारा क्षेत्र में एक उप निरीक्षक के निवास पर घुसकर तोड़फोड़ और मारपीट की थी। बताया गया है कि एसआई राकेश मिश्रा के भतीजे प्रखर मिश्रा से विवाद के बाद देर रात अंश पंडित और उसके साथियों ने उत्पात मचाया था।
इस मामले में अंश पंडित को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था। जेल भेजे जाने के दौरान जेल परिसर में मोबाइल पर बातचीत करते हुए उसका वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक ने ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया था।
पुलिस के अनुसार, अंबिकापुर के विभिन्न थानों में अंश पंडित के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। जिला बदर जैसी कार्रवाई के बावजूद लगातार अपराध में संलिप्त रहने और कानून-व्यवस्था के लिए खतरा बने रहने के कारण उसके खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई करना आवश्यक समझा गया।
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