छत्तीसगढ़

राज्य उपभोक्ता आयोग: मॉल में पार्किंग शुल्क वसूलना अनुचित व्यापार व्यवहार और सेवा में कमी

राज्य उपभोक्ता आयोग ने मॉल में उपभोक्ताओं से पार्किंग शुल्क वसूलने को अनुचित व्यापार व्यवहार और सेवा में कमी माना है।

आयोग का यह निर्णय मॉल में पार्किंग शुल्क वसूलने के मामले में आया है।

आयोग ने स्पष्ट किया कि मॉल में उपभोक्ताओं से पार्किंग शुल्क वसूलना अनुचित व्यापार व्यवहार की श्रेणी में आता है।

साथ ही आयोग ने इसे सेवा में कमी भी माना है।

राज्य उपभोक्ता आयोग के इस निर्णय के अनुसार, मॉल में पार्किंग शुल्क वसूलने की प्रथा उपभोक्ता हितों के अनुरूप नहीं है।

आयोग ने मॉल में उपभोक्ताओं से पार्किंग शुल्क वसूलने के मामले में यह पक्ष रखा कि यह अनुचित व्यापार व्यवहार है और सेवा में कमी के दायरे में आता है।

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