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सक्ती में महिला की हत्या मामले में आरोपी को उम्रकैद:प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने सुनाया फैसला, सिर पर वार कर हुई थी हत्या




सक्ती जिले के बाराद्वार थाना क्षेत्र में वर्ष 2025 में हुई महिला हत्या के चर्चित मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायालय, सक्ती ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। मामला 30 मई 2025 का है। बाराद्वार थाना क्षेत्र के डूमरपारा में दुवासबाई केवट (38) का शव खून से लथपथ हालत में खंडहरनुमा मकान में मिला था। शव के सिर और शरीर पर गंभीर चोट के निशान थे। सूचना मिलने पर पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर कठोर वस्तु से वार किए जाने को मौत का कारण बताया गया। इसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई। जांच में मिले अहम सबूत जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से खून लगे लकड़ी के टुकड़े, गुटखा का रैपर, पुराना कंबल और आरोपी के घर से खून लगे कपड़े जब्त किए। सभी सामग्री को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। पर्याप्त सबूत मिलने के बाद 31 मई 2025 को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। 16 गवाहों के बयान के बाद फैसला जांच पूरी होने के बाद 12 अगस्त 2025 को न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 16 गवाहों के बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक रिपोर्ट और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए। इनके आधार पर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रशांत कुमार शिवहरे ने आरोपी रामकुमार केवट उर्फ करीहा को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष ने की पैरवी मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक उदय कुमार वर्मा ने पैरवी की। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए आरोपी को दोषी करार दिया।



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