अपराधी मोहम्मद गनी जिला बदर:3 महीने तक 6 जिलों में नहीं कर सकेगा प्रवेश, 18 केस दर्ज आरोपी पर

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रायपुर में लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त आदतन अपराधी मोहम्मद गनी को जिला बदर कर दिया गया है। पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी को तीन महीने के लिए छह जिलों की सीमा से बाहर रहने का आदेश जारी किया है। पुलिस के मुताबिक, 29 वर्षीय मोहम्मद गनी, पिता मोहम्मद रफीक, टिकरापारा थाना क्षेत्र के संतोषी नगर स्थित गौसिया मस्जिद के पास का रहने वाला है। उसके खिलाफ वर्ष 2016 से लगातार गंभीर आपराधिक मामले दर्ज होते रहे हैं। आरोपी के विरुद्ध मारपीट, जान से मारने की धमकी, नकबजनी, आर्म्स एक्ट और जुआ अधिनियम समेत कुल 18 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस उपायुक्त पश्चिम के प्रतिवेदन पर निर्णय पुलिस उपायुक्त पश्चिम क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर मामले की जांच की गई। जांच में सामने आया कि आरोपी के खिलाफ कई बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई थी, लेकिन उसके आपराधिक व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया। उसके लगातार अपराधों के कारण क्षेत्र में कानून-व्यवस्था और आम नागरिकों की सुरक्षा प्रभावित होने की आशंका बनी हुई थी। इन जिलों में नहीं कर पाएगा प्रवेश आपराधिक रिकॉर्ड और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद पुलिस कमिश्नर ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 5(ख) के तहत आदेश जारी किया। इसके तहत मोहम्मद गनी को तीन महीने के लिए रायपुर, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिले की राजस्व सीमा से निष्कासित कर दिया गया है।
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