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छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग ने भांग की थोक दुकानों के लिए लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग के अनुसार वर्ष 2026-27 की शेष अवधि के लिए इच्छुक आवेदकों से 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन केवल कार्यालयीन समय में अवकाश दिवसों को छोड़कर स्वीकार किए जाएंगे। निर्धारित प्रपत्र में सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन आबकारी आयुक्त कार्यालय, जीएसटी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर में जमा करना होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अपूर्ण या नियमों के अनुरूप नहीं पाए जाने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। वेबसाइट पर भी उपलब्ध आवेदकों का चयन 17 अप्रैल 2026 को दोपहर 3 बजे मैन्युअल लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। यदि किसी कारणवश तय समय पर चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है, तो विभाग की ओर से नई तिथि घोषित कर आगे की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। इस संबंध में अधिक जानकारी कार्यालय से कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है। साथ ही आवेदन प्रक्रिया और अन्य दिशा-निर्देश आबकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।
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