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Home » पीएनबी के असिस्टेंट मैनेजर से 21 लाख रुपये की ठगी:जमीन बेचने का झांसा दिया, पैसे लेने के बाद नहीं कराई रजिस्ट्री
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पीएनबी के असिस्टेंट मैनेजर से 21 लाख रुपये की ठगी:जमीन बेचने का झांसा दिया, पैसे लेने के बाद नहीं कराई रजिस्ट्री

By adminApril 8, 2026No Comments2 Mins Read
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कोरिया जिले में पंजाब नेशनल बैंक में पदस्थ असिस्टेंट मैनेजर से दो लोगों ने जमीन बेचने के नाम पर 21 लाख 40 हजार रुपये की ठगी कर ली। किश्तों में रूपये लेने के बाद भी जमीन की रजिस्ट्री नहीं की और वे फोन भी नहीं उठा रह हैं। मामले में असिस्टेंट मैनेजर ने कोरिया के सीजीएम न्यायालय में परिवाद पेश किया था। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर लिया है। मामला गांधीनगर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, कोरिया जिले में पंजाब नेशनल बैंक में असिस्टेंट मैनेजर आशा तिग्गा मूलतः विशुनपुर की निवासी है। आशा तिग्गा के पिता के घर बनाने का ठेका लेने वाले अरविन्द तिर्की निवासी बगीचा, जशपुर एवं संजय मिंज निवासी पटपरिया अंबिकापुर से वर्ष 2023 में हुआ था, जब वे आशा तिग्गा के पिता का मकान ठेका लेकर बना रहे थे। जमीन बेचने का झांसा देकर लिए रूपये
अरविंद्र तिर्की और संजय मिंज सितंबर 2022 में आशा तिग्गा के पिता के घर गए और कहा कि उनके एक कर्मचारी की ठाकुरपुर रेलवे स्टेशन के पास 70 डिसमिल जमीन है, जिसे वह रुपये की जरूरत होने के कारण बेचना चाहता है। उन्होंने 60 हजार रुपये डिसमिल में जमीन बेचना बताया। अरविंद तिर्की ने बताया कि कर्मचारी ने उसके नाम एग्रीमेंट किया है। दोनों ने आशा तिग्गा के पिता फलजेन्स तिग्गा को जमीन दिखाई और जल्द से जल्द रजिस्ट्री कराने के लिए कहा। इसकी जानकारी फलजेंन्स ने आशा तिग्गा एवं उसकी बहन को दी। दोनों ने जमीन खरीदने के लिए हामी भर दी। दोनों बहनों ने 11 सितंबर 2023 से एक जुलाई 2024 के बीच कुल 21 लाख 40 हजार रुपये दे दिया। पैसे देने के बाद उन्होंने जमीन की रिजस्ट्री कराने के लिए कहा, लेकिन दोनों टाल मटोल करते रहे। बाद में वे फरार हो गए। कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ FIR
आशा तिग्गा ने मामले की शिकायत पुलिस से की, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने सीजेएम न्यायालय कोरिया में परिवाद दाखिल किया। सीजेएम कोरिया ने मामले में FIR दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश पर बैकुंठपुर कोतवाली में शून्य पर अपराध दर्ज कर केस डायरी गांधीनगर थाने को भेजी गई।
मामले में गांधीनगर पुलिस ने धारा 318 (3), 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया है। मामले की जांच की जा रही है।



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