छत्तीसगढ़ में अब जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी गई है। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से राज्य में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाए जा रहे हैं। अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे बच्चों की जन्म तिथि को आधारकार्ड से प्रमाणित करना अनिवार्य है।
Publish Date: Wed, 29 Oct 2025 01:53:31 PM (IST)
Updated Date: Wed, 29 Oct 2025 03:24:42 PM (IST)

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया,रायपुर: राज्य सरकार ने प्रत्येक जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र का ऑनलाइन बनाया जाना अनिवार्य कर दिया है। केंद्रीय महारजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से वर्ष-2023 में संशोधित ऑनलाइन पोर्टल लान्च किया गया है, जिसके माध्यम से राज्य में जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाए जा रहे हैं।
बता दें कि इसके लिए जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 में वर्ष 2023 में संशोधन किया गया है। संशोधन के अनुसार अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे बच्चों की जन्म तिथि प्रमाणित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र ही एकमात्र वैध आधार होगा। इस तिथि के पूर्व जन्मे बच्चों के मामलों में अन्य वैकल्पिक दस्तावेज भी जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में मान्य रहेंगे।
हालांकि अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे बच्चों के लिए केवल जन्म प्रमाण पत्र ही तिथि प्रमाण का एकमात्र स्रोत होगा। पूर्व में जिन बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र मैन्युअल पद्धति से जारी किया गया था, उनके लिए भी अब पोर्टल में ऑनलाइन प्रमाण पत्र बनाने का प्रविधान उपलब्ध है। इससे पुराने प्रमाण पत्र भी डिजिटल स्वरूप में सुरक्षित किए जा सकेंगे।
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अधिकारियों का कहना है कि यह संज्ञान में आया है कि कुछ जिलों में केवल उन्हीं जन्म प्रमाण पत्रों के आधार पर आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिनमें क्यूआर कोड है। इस विषय में राज्य सरकार की ओर से हैदराबाद स्थित यूआइडीएआइ ( भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) के सहायक प्रबंधक से अनुरोध किया गया है कि सभी आधार केंद्रों को उचित दिशा-निर्देश जारी करें।
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