कोरबा | तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार नंदे ने सुनवाई के बाद हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 100 रुपए का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। बालको नगर थान
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27 फरवरी 2025 को रात के समय सभी अपने कमरे में सो रहे थे। इसी दौरान गोमा केरकेट्टा रात 3.30 बजे सीमा पर चरित्र शंका जताते हुए गाली-गलौज शुरू कर दी। सीमा ने गोमा को गाली देने से मना किया। इसी दौरान गोमा ने घर में रखे टंगिया से सीमा के सिर पर दो बार वार किया। इससे वह लहूलुहान होकर नीचे गिर गई।
उसके दोनों बच्चे बीच-बचाव करने लगे। अवधेश के दाहिने हाथ में टंगिया से वार करने की वजह से चोट आई थी। रात में ही सीमा को एंबुलेंस की सहायता से मेडिकल कॉलेज संबद्ध जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां सीमा पटेल को मृत घोषित कर दिया। मामले में उसकी बेटी मनीषा पटेल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने विवेचना के बाद प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया। दोषसिद्ध होने पर आरोपी गोमा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक कृष्ण कुमार द्विवेदी ने की।
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