जैजैपुर विधानसभा के कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू की लाखों की धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तारी पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठाए हैं।
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9 जनवरी को मुंगेली जिले के लोरमी पहुंचे तोखन साहू ने कहा कि कांग्रेस खुद को किसानों का हितैषी बताती है, लेकिन अब उसे आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है।
उन्होंने जोर दिया कि कोर्ट के आदेश पर कांग्रेसी विधायक बालेश्वर साहू को धोखाधड़ी के मामले में जेल जाना पड़ा, जो कांग्रेस की कथनी और करनी के अंतर को दर्शाता है।

जैजैपुर से कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू 22 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर।
कांग्रेस विधायक ने की किसान से 42 लाख की ठगी
बता दें कि जांजगीर-चांपा के जैजैपुर से कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू ने किसान से 42 लाख 78 हजार रुपए की धोखाधड़ी की है। पुलिस ने 9 जनवरी को कोर्ट में चार्जशीट पेश किया। सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रवीण मिश्रा ने विधायक को 22 जनवरी तक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
जानकारी के मुताबिक कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू ने सहयोगी गौतम राठौर के साथ मिलकर किसान राजकुमार शर्मा (46) के नाम पर 42 लाख का लोन पास कराया। इसके बाद किसान से 10 ब्लैंक चेक ले लिए। इसी ब्लैंक चेक के माध्यम से अलग-अलग किस्त में फर्जी साइन से पैसे निकाल लिए। इस गिरफ्तारी के बाद भाजपा कांग्रेस पर लगातार हमलावर है।
जानिए क्या है पूरा मामला ?
दरअसल, 2015 से 2020 के बीच बालेश्वर साहू बम्हनीडीह सहकारी बैंक में मैनेजर के पद पर पदस्थ थे। वहीं गौतम राठौर उस समय विक्रेता के पद पर काम कर रहा था। दोनों ने मिलकर किसान क्रेडिट कार्ड से लोन दिलाने का झांसा दिया। बहाने से 10 ब्लैंक चेक भी ले लिए।
इसके साथ ही साथ ही एचडीएफसी बैंक में दो नए खाते भी खुलवाए। इन चेकों पर फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठा लगाकर, दोनों ने धीरे-धीरे मिलाकर 42 लाख 78 हजार रुपए किसान के खातों से निकाल लिए। शुरुआत में 15 जनवरी 2015 को पहली बार 51 हजार रुपए की निकासी की गई थी। वहीं शिकायत मिलने के बाद चांपा पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच की जिसमें विधायक दोषी पाए गए।
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जैजैपुर से कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को कोर्ट ने 22 जनवरी तक के लिए रिमांड पर जेल भेज दिया है।
छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा के जैजैपुर से कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू ने किसान से 42 लाख 78 हजार रुपए की धोखाधड़ी की है। पुलिस ने 9 जनवरी को कोर्ट में चार्जशीट पेश किया। सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रवीण मिश्रा ने विधायक को 22 जनवरी तक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पढ़ें पूरी खबर…
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