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सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज ने बलरामपुर स्थित भाजपा जिला कार्यालय में ‘विकसित भारत–जी राम जी (गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण) विधेयक 2025’ की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि यह विधेयक ग्रामीण विकास और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में
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सांसद चिंतामणि महाराज ने इस विधेयक को मनरेगा का उन्नत स्वरूप बताया। उन्होंने जानकारी दी कि जहां पहले प्रति परिवार 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, वहीं अब इसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। इसके अलावा मजदूरी का भुगतान कार्य समाप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा।
पीक सीजन में 60 दिन का ‘नो-वर्क पीरियड’
अधिनियम में खेती-किसानी के पीक सीजन के दौरान श्रमिकों को पारंपरिक कृषि कार्य करने के लिए 60 दिन का “नो-वर्क पीरियड” भी शामिल किया गया है। इस प्रावधान से किसानों को लाभ मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी पलायन पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।
फर्जीवाड़े रोकने के लिए कड़े प्रावधान
यह भी बताया गया कि विधेयक में फर्जी जॉब कार्ड, नकली मस्टर रोल और मजदूरी में अनियमितताओं को समाप्त करने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष शिविर आयोजित कर जॉब कार्ड बनाने, आधार-बैंक लिंकिंग जैसी प्रक्रियाओं को पूरा किया जाएगा।
विकास कार्यों और महिला सशक्तिकरण पर जोर
योजना के तहत जल संरक्षण, सड़क, पुल, तालाब निर्माण, कृषि, पशुपालन, मछली पालन, कौशल विकास और आजीविका से संबंधित कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगभग एक-तिहाई कार्य महिलाओं को आवंटित किए जाएंगे।
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