गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में पत्नी बिरसिया बाई की हत्या के मामले में पति लोधूराम बैगा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। प्रथम अपरसत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। यह मामला गौरेला थाना क्षेत्र के पंडरीपानी का है।
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यह घटना 19 दिसंबर 2024 को हुई थी। आरोपी लोधूराम बैगा शराब का आदी था और उसने विवाद के दौरान अपनी पत्नी बिरसिया बाई की लकड़ी से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी।
घटना के बाद गौरेला पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर लोधूराम बैगा को दोषी ठहराया। शासन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने प्रभावी पैरवी की।

कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद और अर्थदंड की सजा सुनाई
न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) के तहत उम्रकैद और एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड का भुगतान न करने पर उसे 3 महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
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