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सरगुजा के कोयला कारोबारी से रायपुर के व्यवसायियों ने एक करोड़ 45 लाख रुपए से अधिक की ठगी कर ली। कोयला कारोबारी को व्यवसायियों ने एग्रीकल्चर कमोडिटी की ट्रेडिंग में पैसा लगाकर अच्छा मुनाफा कमाने का झांसा दिया। जब कोयला कारोबारी इसके लिए तैयार नहीं हुए
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जानकारी के मुताबिक, अंबिकापुर निवासी कोयला कारोबारी बिजेंद्र गुप्ता (63 वर्ष) ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि बरेजपारा के ट्रांसपोर्टर शनि गोयल के माध्यम से उनका परिचय रायपुर के थोक गल्ला कारोबारी हेमंत कुमार जैन से हुआ था। वे रायपुर में भिक्षु ट्रेडर्स के नाम से थोक में गल्ला का कारोबार करता है। वे हल्दी, चना, जीरा तथा सौंफ की खरीद-बिक्री का कारोबार पूरे देश में करते हैं।
अच्छी कमाई का झांसा दिया, फिर उधार में लिया पैसा बिजेंद्र गुप्ता ने बताया कि हेमन्त कुमार जैन, उसकी पत्नी कविता जैन एवं साला नवदीप दलाल तीनों मिलकर भिक्षु ट्रेडर्स के नाम से कारोबार करते हैं। हेमंत जैन ने उन्हें कई बार चना, सौंफ, हल्दी, जीरा मंदी तेजी के बारे में बताकर पैसा लगाने के लिए कहते थे।
हेमंत जैन की पत्नी कविता जैन और उसका साला नवदीप दलाल भी फोन करते थे। उन्होंने चना और हल्दी के खरीदी में पूंजी लगाने पर अच्छा लाभ मिलने का झांसा दिया।
बिजेंद्र गुप्ता ने बताया कि उन्हें एग्रीकल्चर कमोडिटी में ट्रेडिंग का ज्ञान नहीं था, इस कारण उन्होंने पैसे लगाने से साफ इनकार कर दिया तो तीनों ने फोन कर कहा कि वे पैसे उधार में दे दें। वे 6 माह बाद एक प्रतिशत मासिक ब्याज के साथ रकम लौटा देंगे।
व्यापारियों के झांसे में आकर बिजेंद्र गुप्ता ने अपने एवं पत्नी के बैंक खाते से फर्म भिक्षु ट्रेडर्स के एच.डी.एफ.सी. बैंक के खाते में 03 अप्रैल 2024 एवं 04 अप्रैल को कुल 1 करोड़ 45 लाख 23,000 रुपये RTGS के माध्यम से भेजा।
पैसे वापस नहीं करने पर दर्ज कराई रिपोर्ट बिजेंद्र गुप्ता ने छह माह बाद पैसे वापस मांगे तो वे कुछ बहाना बनाकर तिथि आगे बढ़ाते रहे। डेढ़ साल भी जब हेमंत जैन, उसकी पत्नी तथा उसका साले ने रकम नहीं लौटाई। तीनों ने बिजेंद्र गुप्ता का फोन भी उठाना बंद कर दिया। बिजेंद्र गुप्ता ने रायपुर में तीनों के बारे में पता किया, तब पता चला कि वे थोक कारोबार का झांसा देकर बड़े पैमाने पर लोगों के साथ धोखाधड़ी की है।
बिजेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने भिक्षु ट्रेडर्स के संचालक हेमंत जैन, उसकी पत्नी कविता जैन तथा उसके साला नवदीप दलाल के विरूद्ध धारा 420, 34 का अपराध दर्ज किया है। कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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