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छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले के जैजैपुर से कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को 42 लाख 78 हजार रुपए की धोखाधड़ी के मामले में न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। अब विधायक 22 जनवरी तक
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मामला परसा पाली के किसान राजकुमार शर्मा की शिकायत से सामने आया। उन्होंने आरोप लगाया कि बालेश्वर साहू और उनके सहयोगी गौतम राठौर ने उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड से लोन दिलाने का झांसा देकर 42.78 लाख रुपये वसूले, लेकिन न तो लोन मिला और न ही रकम वापस की गई। किसान ने 2015 से 2020 के बीच 10 ब्लैंक चेक और बैंक खातों की जानकारी साझा की, जिन पर फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठा लगाकर आरोपी रकम निकालते रहे।
जांच में यह भी पता चला कि बालेश्वर साहू ने अपनी पत्नी के खाते में 7.5 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए। 2020 में एचडीएफसी बैंक से किसान को कॉल आने के बाद सच सामने आया। आरोपी ने शुरुआत में छह महीने में पैसे लौटाने का आश्वासन दिया, लेकिन वह पूरा नहीं हुआ।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर किसान, उनके परिवार और बैंक कर्मचारियों के बयान दर्ज किए। जांच में निकासी पर्चियों और मोबाइल नंबर के आधार पर धोखाधड़ी सिद्ध हुई। बालेश्वर साहू और गौतम राठौर के खिलाफ धारा 420 समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है।
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