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गौरेला थाना क्षेत्र के ग्राम कोरजा में दो पड़ोसी महिलाओं के बीच हुआ विवाद पुलिस तक पहुंच गया। मामले की सबसे दिलचस्प बात यह है कि झगड़े में शामिल दोनों महिलाओं का नाम रेखा साहू है। दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई है। पहली रेखा साहू (पति राजकुमार साहू) ने पुलिस को बताया कि पड़ोस में रहने वाली दूसरी रेखा साहू (पति उत्तम साहू) ने उनके घर के सामने आम के छिलके फेंके थे। सुबह करीब 7:30 बजे जब उन्होंने इसका विरोध किया तो विवाद बढ़ गया। आम के छिलकों से शुरू हुआ विवाद शिकायत के अनुसार, दूसरी रेखा साहू ने गाली-गलौज की, जान से मारने की धमकी दी और डंडे से हमला कर दिया। उन्होंने गला दबाने का भी आरोप लगाया है। घटना में उनके हाथ और गले में चोट आने की बात कही गई है। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि पुराने जमीन विवाद को लेकर उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है और घर छोड़ने की धमकी दी जाती है। दूसरी रेखा ने भी दर्ज कराई शिकायत वहीं दूसरी रेखा साहू (पति उत्तम साहू) ने भी पुलिस में जवाबी शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि वह घर पर थीं, तभी पड़ोस में रहने वाली रेखा साहू उनके घर पहुंचीं और आम के छिलके फेंकने का आरोप लगाते हुए विवाद करने लगीं। उन्होंने आरोप लगाया कि पहली रेखा साहू ने गाली-गलौज की, जान से मारने की धमकी दी और डंडे से हमला कर दिया। इस घटना में उनके सीने और पैर में चोटें आईं। उन्होंने बताया कि उनकी चाची राधा साहू ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया। दोनों पक्षों पर दर्ज हुआ मामला दोनों पक्षों की शिकायतों और परीक्षण के डॉक्टरी आधार पर पुलिस ने दोनों रेखा साहू के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 296 (गाली-गलौज/अशोभनीय शब्द) और 351(3) (आपराधिक धमकी) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक ही नाम, एक जैसी धाराएं मामले की एक और रोचक बात यह है कि शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों का नाम एक जैसा होने के कारण पुलिस रिकॉर्ड में दोनों पक्षों की पहचान उनके पतियों के नाम के आधार पर की जा रही है। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले की जांच जारी है।
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