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रायपुर में एक नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर बलात्कार करने के दोषी को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं कोर्ट ने पीड़िता के परिजनों को 7 लाख रुपए क्षतिपूर्ति देने का भी आदेश दिया है। यह पूरा मामला खरोरा थाना क्षेत्र का है। मामले की अंतिम सुनवाई विशेष न्यायाधीश ‘पॉक्सो’ अच्छेलाल काछी की कोर्ट में पूर्ण हुई। विशेष लोक अभियोजक डालेश्वर प्रसाद साहू ने कोर्ट को बताया आरोपी हेमंत बंजारे (21 साल)का लड़की के घर आना जाना था। इसी का फायदा उठाकर उसने नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसा लिया। 3 मार्च 2023 को उसने लड़की के साथ बलात्कार किया। इसकी जानकारी परिजनों को तभी जब लड़की ने 21 में 2023 को जहर खाकर अपनी जान देने की कोशिश की। जब परिजनों ने नाबालिक से पूछताछ की तो उसके गर्भवती होने का पता चला। आरोपी के डीएनए से हुआ मिलान इसके बाद घर वालों ने खरोरा थाने में एफआईआर दर्ज कराया। कोर्ट के निर्देश पर पुलिस ने लड़की के भ्रूण और आरोपी का डीएनए टेस्ट कराया। मिलान होने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में कोर्ट ने सबूतों और गवाहो के आधार पर आरोपी हेमंत बंजारे को आजीवन कारावास और ₹1000 अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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