Facebook Twitter Youtube
  • Home
  • देश
  • विदेश
  • राज्य
  • अपराध
  • खेल
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • न्याय
  • राजनीति
  • साहित्य
  • धर्म-समाज
  • वीडियो
  • Home
  • देश
  • विदेश
  • राज्य
  • अपराध
  • खेल
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • न्याय
  • राजनीति
  • साहित्य
  • धर्म-समाज
  • वीडियो
Home » एसआईआर: 14 फरवरी तक होगी सुनवाई मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 21 को
Breaking News

एसआईआर: 14 फरवरी तक होगी सुनवाई मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 21 को

By adminFebruary 6, 2026No Comments3 Mins Read
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
206 177029796169849a69527fc rjn11
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email



206 177029796169849a69527fc rjn11
भास्कर न्यूज | राजनांदगांव विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 21 फरवरी को किया जाएगा। संभागायुक्त सत्यनारायण राठौर ने बुधवार देर शाम इसकी समीक्षा की और राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण में किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम नहीं छूटना चाहिए। दावा आपत्ति के लिए जिले में प्रतिदिन करीब 700 प्रकरणों की सुनवाई की जा रही है। 14 फरवरी तक सुनवाई का मौका दिया जाएगा। संभागायुक्त एवं रोल आब्जर्वर दुर्ग संभाग राठौर की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विशेष गहन पुनरीक्षण अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 के संबंध में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जितेन्द्र यादव उपस्थित रहे। राठौर ने कहा कि इसके लिए नियमानुसार सुनवाई एवं सत्यापन का कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि 23 दिसम्बर 2025 से 14 फरवरी तक सुनवाई और सत्यापन (नोटिस चरण) के लिए तिथि निर्धारित है। उन्होंने कहा कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। दावा आपत्ति का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है। सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (एईआरओ) आवेदन की सत्यता की जांच करेंगे, उसके पश्चात ही निर्णय लिए जाएंगे। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 21 फरवरी को किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिना सूचना के किसी भी मतदाता का नाम नहीं कटेगा। इसके लिए अपील करने का प्रावधान भी किया गया है। कलेक्टर जितेन्द्र यादव ने कहा कि 23 दिसम्बर 2025 तक मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया गया एवं प्रथम चरण का कार्य पूर्ण हुआ है। द्वितीय चरण में ऐसे नागरिक जिनका नाम सूची में छूट गया है, सुनवाई के बाद वे अपना नाम जुड़वा सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लॉजिकल एरर की श्रेणी में ऐसे आवेदनों का निराकरण करने के लिए निर्देशित किया गया है। ऐसे प्रकरणों में बीएलओ को आवेदन दे सकते हैं एवं जिसकी सुनवाई एईआरओ करेंगे। इसे लेकर पूरी गंभीरता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे नागरिक जो विवाह कर जिले में आए हैं या अन्य स्थानों पर चले गए हैं। उन्हें भी मतदाता सूची में अपना नाम अपडेट कराना चाहिए। फॉर्म 6 अंतर्गत नए मतदाता के लिए आवेदन फॉर्म, 6-ए अंतर्गत विदेश में रहने वाले मतदाता द्वारा निर्वाचक नामावली में नाम जोडऩे के लिए आवेदन, फॉर्म 7 अंतर्गत मौजूदा निर्वाचक नामावली में नाम हटाने के प्रस्ताव पर आपत्ति के लिए वोटर एप्लीकेशन फॉर्म एवं फॉर्म 8 अंतर्गत निवास बदलने, मौजूदा निर्वाचक नामावली में एण्ट्री में सुधार, ईपीआईसी बदलने, पीडब्ल्यूडी मार्क करने के लिए वोटर एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा।



<



Advertisement Carousel

theblazeenews.com (R.O. No. 13229/12)

×
Popup Image



Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
admin
  • Website

Related Posts

Chhattisgarh College Transforms Ex-Naxalites | Skills Training, New Life

February 9, 2026

मैनपाट महोत्सव 2026…मनोज तिवारी-कनिका कपूर बिखेरेंगे गायकी का जादू:13 फरवरी को CM साय करेंगे शुभारंभ, नामी कलाकार देंगे प्रस्तुति, एडवेंचर गेम्स का होगा आयोजन

February 9, 2026

पूर्व मेयर के भतीजे ने स्कूल संचालक से गाली-गलौज की:रायपुर में शोएब ने गाड़ी को टक्कर मारी, जान से मारने की धमकी दी, FIR

February 9, 2026

Comments are closed.

samvad add
विज्ञापन
Stay In Touch
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Telegram
Live Cricket Match

[covid-data]

Our Visitor

059885
Views Today : 12
Views Last 7 days : 3110
Views Last 30 days : 8066
Total views : 77628
Powered By WPS Visitor Counter
About Us
About Us

Your source for the Daily News in Hindi. News about current affairs, News about current affairs, Trending topics, sports, Entertainments, Lifestyle, India and Indian States.

Our Picks
Language
Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
  • Home
© 2026 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.